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Jalaun News: गैंगस्टर को दो साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना
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उरई। सात साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट भारतेंद्र सिंह ने शुक्रवार को आरोपी को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मामला वर्ष 2019 का है। कोतवाली उरई पुलिस ने कोंच बस स्टैंड के पीछे वेदिका गेस्ट हाउस निवासी मानवेन्द्र उर्फ डोलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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मामला वर्ष 2019 का है। कोतवाली उरई पुलिस ने कोंच बस स्टैंड के पीछे वेदिका गेस्ट हाउस निवासी मानवेन्द्र उर्फ डोलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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