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Jalaun News: समाज कल्याण विभाग के सचिव समेत दो के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Wed, 29 Nov 2023 12:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 29 Nov 2023 12:27 AM IST
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Non-bailable warrant against two including Secretary of Social Welfare Department
उरई। 23 साल पुराने मामले में समाज कल्याण विभाग के सचिव जेपी चौरसिया और तत्कालीन चुर्खी थानाध्यक्ष व सीओ पद से रिटायर गौस मोहम्मद के खिलाफ डकैती कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अगली तारीख 13 दिसंबर तय की गई।
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शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 23 जून 2000 को जिला पंचायत के चुनाव में चुर्खी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चौधरी विष्णुपाल सिंह ने कोर्ट में वाद दायर कराया था। बताया कि वह चुनाव में प्रत्याशी थे। मतदान के समय तत्कालीन एसडीएम कोंच जेपी चौरसिया (वर्तमान में सचिव समाज कल्याण विभाग) व तत्कालीन चुर्खी थाना प्रभारी गौस मोहम्मद (सीओ से रिटायर) ने उनके साथ अभद्रता की थी। विरोधियों से मिलकर चुनाव में हराने की साजिश कर पोस्टर और बैनर भी फड़वा दिए थे।
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मतदान केंद्र पर जाने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया था। हाथ से बैग छीनकर दरोगा को दिया। बैग में 20 हजार रुपये और अन्य कागजात थे। मारपीट की व थाने में बंद कर दिया था। इसी मामले में मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। तारीखों पर न पहुंचने पर डकैती कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। सुनवाई मंगलवार को थी।
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दोनों अभियुक्त कोर्ट में हाजिर हुए। पीड़ित ने न्यायालय के समक्ष दोनों की शिनाख्त की। बताया कि तत्कालीन एसओ गौस मोहम्मद कुछ दिन के लिए जिला कारागार में भी बंद रह चुके हैं। तत्कालीन एसडीएम कोंच इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत पर हैं।
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