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Jalaun News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Mon, 20 Jul 2026 12:35 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 20 Jul 2026 12:35 AM IST
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Man convicted of raping minor sentenced to 10 years in prison
उरई। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 16 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 20 नवंबर 2022 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बहन को 16 नवंबर 2022 को थाना क्षेत्र के भदेख गांव निवासी राहुल दोहरे बहला-फुसलाकर साथ ले गया था।
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मामले में पुलिस ने किशोरी को आरोपी के कब्जे से खोजकर मेडिकल परीक्षण कराया और न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी राहुल दोहरे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी समेत अन्य गवाहों के बयान और साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह ने आरोपी राहुल दोहरे को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 16 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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