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मामूली विवाद में तेजाब फेकने पर आजीवन कारावास

Sat, 07 Sep 2019 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Sep 2019 11:45 PM IST
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Life imprisonment for throwing acid in a minor dispute
उरई (जालौन)। कोंच कोतवाली क्षेत्र में एक साल पहले मामूली विवाद में युवक पर तेजाब फेंकने के मामले में दोष साबित होने पर अपर जिला जज एससी/एसटी कोर्ट उमेश प्रकाश ने आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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कोंच के मोहल्ला जवाहर नगर निवासी हेमंत अग्रवाल ने 31 मई 2018 को कोंच कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी इलेक्ट्रानिक की दुकान है। उसमें तूमरा निवासी भानुप्रताप वर्मा (25) पुत्र भंवर सिंह काम करता था। जब दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह दुकान के काम से जा रहा था, तभी कुछ दूरी पर मोहल्ले का ही दीपक तिवारी पुत्र रामबिहारी लड़खड़ाकर भानू से टकरा गया।
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देखकर चलने को कहने पर दीपक भानु से बहस करने लगा। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी और धक्कामुक्की हो गई। लोगों के बीचबचाव करने पर उस समय तो दीपक चला गया। उसके कुछ देर बाद जब भानु दुकान पर पहुंचा तभी अचानक दीपक आया और भानु पर तेजाब डालकर भाग निकला। तेजाब से भानू बुरी तरह झुलस गया था। सूचना पाकर दुकानदार हेमंत मौके पर पहुंचे भानु को तत्काल अस्पताल ले गए।
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इसके बाद हेमंत ने पुलिस को सूचना देकर दीपक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। कुछ समय बाद ही पुलिस ने दीपक को पकड़ भी लिया था। इस मामले की जांच तत्कालीन सीओ संदीप वर्मा ने की थी और अपनी चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता संतराम वर्मा ने की। शनिवार को अपर जिला जज एससीएसटी कोर्ट उमेश प्रकाश ने दीपक पर आरोप साबित होने पर आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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