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Jalaun News: युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले तीन दोषियों को उम्रकैद

Tue, 31 Mar 2026 01:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 31 Mar 2026 01:03 AM IST
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Life imprisonment for three people who shot dead a youth
उरई। पत्नी के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत करना एक युवक को महंगा पड़ गया। तीन ग्रामीणों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में सोमवार को कोर्ट ने तीनों युवकों को दोषी करार दिया। तीनों को उम्रकैद सुनाई साथ ही 1.04-1.04 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला नदीगांव थाना क्षेत्र के एक गांव का है। ग्रामीण ने 5 जुलाई 2020 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 4 जुलाई 2020 को उसका पुत्र, भाई और चौराहे पर स्थित दुकान से सामान ले रहे थे। इसी दौरान दीपांशु, अंशु उर्फ अनिरुद्ध और अभिनेंद्र सिंह वहां पहुंचे और गालियां देने लगे।
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ग्रामीण के अनुसार घटना से एक दिन पहले इन लोगों ने उसके बेटे की पत्नी के साथ छेड़खानी की थी। इसकी शिकायत करने पर यह लोग नाराज थे। इसी रंजिश में उन्होंने ग्रामीण के बेटे को घेर लिया और तमंचे से गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच पूरी कर 12 मार्च 2021 को एससी/एसटी एक्ट कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने दीपांशु, अंशु उर्फ अनिरुद्ध और अभिनेंद्र सिंह को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया। तीनों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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