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दहेज हत्या में तीन को उम्रकैद

Sat, 18 Mar 2017 12:01 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला जालौन
ब्यूरो, अमर उजाला जालौन Updated Sat, 18 Mar 2017 12:01 AM IST
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Life imprisonment for three in dowry murder
कोर्ट - फोटो : Pintrest

दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना छह जुलाई 2013 की है। माधौगढ़ थानाक्षेत्र के गांव रुद्रपुरा निवासी रंजना देवी पुत्री महावीर के मुताबिक पिता महावीर ने बहन अर्चना देवी का विवाह नाहर सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह निवासी कस्बा ऊमरी थाना रामपुरा के साथ वर्ष 2012 में किया था।

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पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था। लेकिन अर्चना का पति नाहर सिंह अपनी मां किरण, पत्नी अशोक सिंह व देवर अशोक सिंह के साथ मिलकर अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए अर्चना का उत्पीड़न करने लगे। इसकी शिकायत बहन अर्चना ने परिजनाें से की तो परिजनाें ने उसे समझा बुझाकर शांत करा दिया। इससे ससुरालियाें के हौसले बुलंद हो गए। छह जुलाई 2013 की शाम करीब छह बजे उक्त लोगों ने एक राय होकर अर्चना के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी और उसे जली अवस्था में छोड़कर भाग गए। सूचना पाकर वह मौके पर पहुंची और बहन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। थाना पुलिस को तहरीर दी।
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पुलिस ने बहन के बयान कराए, हालत गंभीर होने पर डाक्टर ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। 14 जुलाई 2013 को उपचार के दौरान अर्चना की मौत हो गई। पुलिस ने पति व तीन अन्य ससुरालियाें के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज नरेंद्र कु मार तृतीय की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को जज ने दोनाें पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपी नाहर सिंह उर्फ धर्मेंद्र, किरन देवी व करन के खिलाफ दोष सिद्ध पाया और आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने की।

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