फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Juvenile delinquent convicted in theft case.

Jalaun News: चोरी के मामले में किशोर अपचारी दोषी करार

Wed, 29 Jul 2026 12:57 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jul 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
Juvenile delinquent convicted in theft case.
उरई। चोरी के मामले दोष सिद्ध होने पर किशोर न्याय बोर्ड ने फैसला सुनाते हुए किशोर अपचारी चोरी कर माल बरामद करने के मामले दोषी करार दिया। उस पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, धारा 411 आईपीसी के आरोप से उसे दोषमुक्त कर दिया गया।
विज्ञापन

मामला थाना जीआरपी उरई से वर्ष 2021 का है, जिसमें किशोर अपचारी के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। 17 जुलाई 2026 को किशोर न्याय बोर्ड ने अपना निर्णय सुनाया।
विज्ञापन

निर्णय में न्याय बोर्ड ने उल्लेख किया कि अपचारी पूर्व में 7 सितंबर 2021 से 3 नवंबर 2021 तक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, ललितपुर में निरुद्ध रह चुका है। इसलिए उक्त अवधि का समायोजन आदेश में किया गया है। इसके साथ ही न्याय बोर्ड ने अपचारी के संरक्षक को दो हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने का निर्देश दिया है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed