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जालौन: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म में 12 साल कैद, साथी को भी पांच साल की कैद

Fri, 19 Feb 2021 01:13 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Fri, 19 Feb 2021 01:13 AM IST
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Jalaun: teenager Abducted and misdeed, accused imprisoned for 12 years
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।
जालौन में किशोरी को अगवा कर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने के दोषी को अदालत ने 12 साल की कैद और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। उसके साथी को पांच साल की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 
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जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि कैलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 मार्च 2017 की रात उसकी बेटी को गांव के ही कमलेश राठौर ने फोन करके घर के बाहर बुलाया और अपने साथी रोहित राठौर के साथ बाइक पर बैठाकर भगा ले गया।
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इसके बाद पिरौना में उसने बाइक छोड़ दी और चार पहिया वाहन में बैठाकर लखीमपुर खीरी ले गया। जहां रोहित राठौर ने तीन चार दिनों तक बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद 29 मार्च को मामला दर्ज किया।
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इस मामले में पैरवी कर कर रहे विशेष लोक अभियोजक विश्वजीत गुर्जर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट गुलाम मुस्तफा ने मुख्य आरोपी रोहित राठौर को 12 साल की कैद और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। उसके रोहित के साथी कमलेश कुशवाहा को पांच साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति के अंतर्गत यह सजा सुनाई गई है।
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