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Jalaun News: गांजा तस्कर को एक साल की सजा

Fri, 06 Jun 2025 12:17 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Jun 2025 12:17 AM IST
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Ganja smuggler sentenced to one year imprisonment
उरई। गांजा तस्करी के सात साल पुराने मामले में दोषी को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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तत्कालीन कदौरा थाना प्रभारी विजय कुमार 19 अगस्त 2018 की रात बबीना रोड पर चेकिंग अभियान चला रहे थे। युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम ज्ञानप्रकाश तिवारी निवासी बागी थाना कदौरा बताया। तलाशी में पुलिस ने उसके पास से दो किलो गांजा बरामद किया।
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उसने बताया कि वह आसपास क्षेत्र में गांजा तस्करी करता है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। सात साल पुराने मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने ज्ञान प्रकाश तिवारी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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