फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Gangster sentenced to two years in prison

Jalaun News: गैंगस्टर को दो साल की सजा

Wed, 15 Oct 2025 01:53 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 15 Oct 2025 01:53 AM IST
विज्ञापन
Gangster sentenced to two years in prison
उरई। 12 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में मंगलवार को दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन

कोंच कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी विवेक सिंह ने कोतवाली क्षेत्र के कस्बा कसाई मंडी निवासी काले के खिलाफ 31 अगस्त 2013 को गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना तत्कालीन नदीगांव थाना प्रभारी राजा भइया ने की। उन्होंने 15 मार्च 2024 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे।
विज्ञापन

कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। 12 साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंदु सिंह ने काले को दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed