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Jalaun News: गैंगस्टर को दो साल की सजा
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उरई। 12 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में मंगलवार को दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
कोंच कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी विवेक सिंह ने कोतवाली क्षेत्र के कस्बा कसाई मंडी निवासी काले के खिलाफ 31 अगस्त 2013 को गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना तत्कालीन नदीगांव थाना प्रभारी राजा भइया ने की। उन्होंने 15 मार्च 2024 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे।
कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। 12 साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंदु सिंह ने काले को दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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कोंच कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी विवेक सिंह ने कोतवाली क्षेत्र के कस्बा कसाई मंडी निवासी काले के खिलाफ 31 अगस्त 2013 को गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना तत्कालीन नदीगांव थाना प्रभारी राजा भइया ने की। उन्होंने 15 मार्च 2024 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे।
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कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। 12 साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंदु सिंह ने काले को दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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