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Jalaun News: चोरी के मामले में दोषी को चार साल की कैद

Tue, 10 Oct 2023 12:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Tue, 10 Oct 2023 12:05 AM IST
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Four years imprisonment to the culprit in theft case
चोरी के मामले में दोषी को चार साल की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार रावत ने दोषी को चार साल की कैद और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला पांच साल पुराना है।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे कंदर्पेश द्विवेदी ने बताया कि उरई कोतवाली के मोहल्ला पटेलनगर निवासी सविता ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पुलिस ने चोरी के मामले में दो अक्तूबर 2018 को झांसी जनपद के मोहल्ला चमौरी थाना एरच निवासी अजय को गिरफ्तार कर चोरी की कार्रवाई कर जेल भेज दिया था।
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पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। जिसका ट्रायल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार रावत की कोर्ट में चल रहा था। पांच साल 5 साल चले ट्रायल के बाद सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार रावत ने अजय को दोषी पाते हुए चार वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी ठोंका है।
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