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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में तीन को सजा
अमर उजाला जालाौन
Updated Sat, 29 Jul 2017 12:24 AM IST
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उरई। कदौरा थाना क्षेत्र के गांव में दो साल पहले घर में अकेली किशोरी के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने वाले तीन लोगों को कोर्ट ने शुक्रवार को 20-20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर 34-34 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंंह राजपूत ने बताया कि 11 अगस्त 2015 को कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी घर में अकेली थी। उसको अकेला देखकर गांव के विमल पुत्र महेंद्र, शिवबाबू पुत्र रामसनेही और चंद्र प्रकाश पुत्र महेश्वरीदीन घस में घुस गए। तीनों ने तमंचे के बल पर किशोरी से बारी बारी से दुष्कर्म किया। परिजन घर लौटे तो बेटी बदहवास हालत में पड़ी थी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ 376, 516 और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर किया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे द्वितीय नाथ सिंह की अदालत में हुई। साक्ष्यों और पीड़ित पक्ष के बयानों के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को तीनों को बीस-बीस साल की सजा सुनाई। तीनों दुष्कर्मियों पर पर कोर्ट ने 34-34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंंह राजपूत ने बताया कि 11 अगस्त 2015 को कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी घर में अकेली थी। उसको अकेला देखकर गांव के विमल पुत्र महेंद्र, शिवबाबू पुत्र रामसनेही और चंद्र प्रकाश पुत्र महेश्वरीदीन घस में घुस गए। तीनों ने तमंचे के बल पर किशोरी से बारी बारी से दुष्कर्म किया। परिजन घर लौटे तो बेटी बदहवास हालत में पड़ी थी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ 376, 516 और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर किया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे द्वितीय नाथ सिंह की अदालत में हुई। साक्ष्यों और पीड़ित पक्ष के बयानों के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को तीनों को बीस-बीस साल की सजा सुनाई। तीनों दुष्कर्मियों पर पर कोर्ट ने 34-34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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