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ट्रक चालक की हत्या में आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
Updated Tue, 18 Sep 2018 11:24 PM IST
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कोर्ट ने सुनाया फैसला
- फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि कानपुर देहात जनपद के मूसानगर थाना क्षेत्र के पुलंदर निवासी रामदयाल सिंह पुत्र शिवराज सिंह ने डकोर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र दीपेंद्र 17 मई 2012 की रात लगभग दो बजे बालू लेने टीकर घाट जा रहा था। तभी घाट के पास सलीम शाह पुत्र बशीर शाह तथा राजू राजपूत पुत्र लखन निवासीगण ग्राम ऐर थाना डकोर ने उसके पुत्र से माल से लदा ट्रक लूटना चाहा।
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लूटपाट के दौरान एक आरोपी ने उसके पुत्र को तमंचे से गोली मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। वादी ने 18 मई को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। मंगलवार को अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट निशा सिंह ने दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद दोषी साबित होने पर गोली मारने वालेे आरोपी सलीम शाह को आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माना तथा उसके साथी राजू राजपूत को आर्म्स एक्ट में एक साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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