{"_id":"5c056f58bdec2241bf449e26","slug":"10-years-imprisonment-in-rape-of-teenager-girl","type":"story","status":"publish","title_hn":"किशोरी से दुष्कर्म में 10 साल की कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
किशोरी से दुष्कर्म में 10 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
Updated Mon, 03 Dec 2018 11:31 PM IST
विज्ञापन
court
- फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि कोंच क्षेत्र निवासी एक पिता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी (15) को मोहल्ले का अक्षय सोनी पुत्र अशोक बहला फुसलाकर 24 मई 2013 की रात को भगा ले गया। अक्षय ने दो दिन तक कानपुर में एक कमरे में उसे अपने साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
दो दिन बाद यानी 27 मई को अक्षय जब किशोरी को वापस लेकर आ रहा था, तभी मुखबिर की सूचना पर कोंच पुलिस ने अक्षय को कोंच रेलवे स्टेशन के पास से किशोरी के साथ गिरफ्तार कर लिया। किशोरी के बयान के बाद अक्षय के खिलाफ पाक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सोमवार को अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल सिंह की अदालत ने अक्षय पर दोष साबित होने पर दस साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन