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Jalaun News: गैंगस्टर में दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा
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उरई। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश भारतेंदु सिंह ने कोंच के आराजी लाइन निवासी काले कुरैशी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना जमा न करने पर उसे नियमानुसार अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार ने थाना कैलिया में काले कुरैशी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच पूरी होने के बाद उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद बुधवार को न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार ने थाना कैलिया में काले कुरैशी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच पूरी होने के बाद उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
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मामले की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद बुधवार को न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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