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कक्षा आठ पास को मिलेगा 25 लाख तक का ऋण
ब्यूरो, अमर उजाला जालौन
Updated Wed, 17 May 2017 12:25 AM IST
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प्रतीकात्मक
- फोटो : NWZ
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युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला उद्योग केंद्र ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 10 से 25 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा आठ पास करने वाला भी ऋण लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकता है। इस योजना में महिला, पूर्व सैनिक व अल्पसंख्यकों को 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
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केन्द्र सरकार ने रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की है। इस योजना में कोई भी कक्षा आठ पास बेरोजगार 25 लाख तक का लोन ले सकता है। योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसमें 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें सेवा व निर्माण क्षेत्र के लिए भी ऋण दिया जाएगा। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि योजना के तहत औद्योगिक इकाई के लिए 25 लाख व सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक की सीमा तय की गई है। इस योजना में सामान्य वर्ग के आवेदक को 10 प्रतिशत अंशदान करना होगा। जबकि अन्य जाति के लोगों को मात्र पांच प्रतिशत का अंशदान करना होगा। वहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्प संख्यक, महिला, पूर्व सैनिक एवं नि:शक्त आवेदकों को 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
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इन नए उद्योगों के लिए मिलेगा लोन
फलों की टॉफी का निर्माण, टेंट एवं फर्नीचर, ब्यूटी पार्लर, बालपेन एवं स्केच पेन निर्माण, बोतल पैक सॉस (चटनी) निर्माण, सोयाबीन, डेरी, प्रिंटिंग मशीन, आइसक्रीम एवं आइस कैंडी निर्माण, तेल मिल, आटा चक्की, मसाला चक्की आदि को योजना में शामिल किया गया है।
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इन कामों के लिए भी ले सकते हैं ऋण
बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, एल्युमीनियम के बर्तन की दुकान, धुलाई, नाई की दुकान, मोबाइल की दुकान, कीटनाशक की दुकान, बैट्री भरना, बिजली की वायरिंग एवं घरेलू उपकरण की मरम्मत, डीजल इंजनों की मरम्मत, साइकिल की मरम्मत, ढाबा व चाय की दुकान खोलने के लिए ऋण दिया जाएगा।
तीन विभागों को दी गई जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में अधिक से अधिक बेरोजगारों को लाभ मिल सके , इसके लिए शासन ने जिले के तीन विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी है। बेरोजगार किसी भी एक विभाग से जुड़ कर योजना का लाभ ले सकता है। इसमें जिला उद्योग केन्द्र को प्रभारी बनाया गया है। इसी के साथ खादी ग्रामोद्योग व खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आवेदक किसी भी एक कार्यालय से जुड़ कर योजना का लाभ ले सकता है।