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Jalaun News: व्यापारी से धोखाधड़ी, कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट

Sat, 28 Jun 2025 12:35 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Jun 2025 12:35 AM IST
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Businessman cheated, report on court order
कालपी। व्यापारी से धोखाधड़ी कर रुपये हड़प लेने के मामले में कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़ित ने आरोपी पर आठ लाख रुपये हड़प लेने का आरोप लगाया है।
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कोतवाली क्षेत्र के मिर्जा मंडी निवासी व्यापारी मोहम्मद अबजार ने कोर्ट में वाद दायर करते हुए बताया कि वह अर्श इंटरप्राइजेज के नाम से लोहे की रिंग बनाने का व्यापार करता है। पीड़ित ने आठ दिसंबर 2024 को कोलकाता के हावड़ा प्रथम तल इंपीरिया यूनिट 8 फर्म लिप्स स्टील एंड पावर लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अमित कुमार देव से तीस टन सरिया लेने का सौदा तय किया था।
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अमित कुमार देव ने अपना स्टेटमेंट 14 लाख 71 हजार 510 रुपये 9 दिसंबर को भेज दिया था। पीड़ित ने विश्वास कर अपने खाते से आरटीजीएस द्वारा अमित कुमार देव को रकम भेज दी। रुपये भेजने के बाद भी अमित कुमार देव ने सामान नहीं भेजा, जबकि उसने 16 दिसंबर 2024 को माल भरकर लोडिंग करने का वीडियो बनाकर भेजने का आश्वासन दिया था।
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आरोपी तब से लगातार आश्वासन देता रहा, लेकिन माल नहीं पहुंचा। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को इसकी तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। कुछ दिन बाद आरोपी ने सात लाख 28 हजार 328 रुपये का माल भेजा, लेकिन बाकी आठ लाख रुपये देने में वह आनाकानी कर रहा है, साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहा है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
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