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Jalaun News: बुंदेलखंड विकास निधि के कार्य जांच की जद में
Wed, 19 Jun 2024 12:45 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Wed, 19 Jun 2024 12:45 AM IST
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उरई। बुंदेलखंड विकास निधि के तहत जिले में कराए गए 41 परियोजनाओं के कार्यों की जांच के आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि टीमें गठित कर कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि व उसके सापेक्ष में कराए गए कामों की गुणवत्ता की जांच कर जांच रिपोर्ट कोर्ट को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
बुंदेलखंड विकास निधि राज्यांश के तहत जनपद में वित्तीय वर्ष 2018 से कराए गए 41 परियोजनाओं के कार्यों की जांच के आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। बुंदेलखंड में विकास को गति देने के लिए शासन से 2018 से लेकर वर्ष 2022- 23 तक जनप्रतिनिधियों की संस्तुतियों पर कराए गए कार्य हैं। इसका नोडल कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को बनाया गया था। समय-समय पर कराए गए कार्यों में अनियमितता की शिकायतें भी आती रही है। इसी को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं।
कार्यदायी संस्था को 41 परियोजनाओं में शासन द्वारा 71 करोड़ 26 लाख की स्वीकृति दी गई थी। जिसमें शासन द्वारा 45 करोड़ 71 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जबकि जिले से कार्यदायी संस्था को 44 करोड़ 67 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिस पर कार्यदायी संस्था ने 26 करोड़ 77 लाख की धनराशि व्यय की। जबकि उनके पास 17 करोड़ 90 लााख की धनराशि शेष है।
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प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग ने 31 परियोजनाओं का काम कराया है। जबकि निर्माण खंड एक लोक निर्माण विभाग ने पांच परियोजनाओं का कार्य कराया है। वहीं लोक निर्माण विभाग तीन ने पांच कार्य कराए हैं। जिले में कुछ 41 परियोजनाओं में 26 करोड़ 77 लााख का काम कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराया गया। इनकी शिकायतें मिलने पर जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि अभी उन्हें इस तरह का कोई कोर्ट का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। यदि जांच के आदेश हुए हैं तो प्रकरण को दिखवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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बुंदेलखंड विकास निधि राज्यांश के तहत जनपद में वित्तीय वर्ष 2018 से कराए गए 41 परियोजनाओं के कार्यों की जांच के आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। बुंदेलखंड में विकास को गति देने के लिए शासन से 2018 से लेकर वर्ष 2022- 23 तक जनप्रतिनिधियों की संस्तुतियों पर कराए गए कार्य हैं। इसका नोडल कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को बनाया गया था। समय-समय पर कराए गए कार्यों में अनियमितता की शिकायतें भी आती रही है। इसी को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं।
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कार्यदायी संस्था को 41 परियोजनाओं में शासन द्वारा 71 करोड़ 26 लाख की स्वीकृति दी गई थी। जिसमें शासन द्वारा 45 करोड़ 71 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जबकि जिले से कार्यदायी संस्था को 44 करोड़ 67 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिस पर कार्यदायी संस्था ने 26 करोड़ 77 लाख की धनराशि व्यय की। जबकि उनके पास 17 करोड़ 90 लााख की धनराशि शेष है।
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प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग ने 31 परियोजनाओं का काम कराया है। जबकि निर्माण खंड एक लोक निर्माण विभाग ने पांच परियोजनाओं का कार्य कराया है। वहीं लोक निर्माण विभाग तीन ने पांच कार्य कराए हैं। जिले में कुछ 41 परियोजनाओं में 26 करोड़ 77 लााख का काम कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराया गया। इनकी शिकायतें मिलने पर जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि अभी उन्हें इस तरह का कोई कोर्ट का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। यदि जांच के आदेश हुए हैं तो प्रकरण को दिखवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।