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-26 जून होगा नामंकन, 3 जुलाई को पड़ेगे वोट
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उरई। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर लग रही अटकलों पर विराम लग गया है। देर शाम जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन 0ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम घोषित होते ही सभी राजनैतिक दलों ने भी जोर आजमाइश शुरू कर दी है।
डीएम ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष की आरक्षित सीट के लिए नामांकन 26 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। इसके बाद पर्चों की जांच की जाएगी। 29 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी। फिर 3 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। दोपहर तीन बजे के बाद से ही मतगणना होगी।
बताया कि उक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा नियमावली 1994 के अनुसार संपन्न होगा। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा मतदान गुप्त मत द्वारा होगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र प्रपत्र 7 के अनुसार होंगे। उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में उसी क्रम में दिए जाएंगे। जिस क्रम में वे नियम.12 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिए गए हैं। समस्त कार्रवाई जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष कलक्ट्रेट में संपन्न कराई जाएगी। निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुलें रहेंगे।
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डीएम ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष की आरक्षित सीट के लिए नामांकन 26 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। इसके बाद पर्चों की जांच की जाएगी। 29 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी। फिर 3 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। दोपहर तीन बजे के बाद से ही मतगणना होगी।
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बताया कि उक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा नियमावली 1994 के अनुसार संपन्न होगा। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा मतदान गुप्त मत द्वारा होगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र प्रपत्र 7 के अनुसार होंगे। उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में उसी क्रम में दिए जाएंगे। जिस क्रम में वे नियम.12 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिए गए हैं। समस्त कार्रवाई जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष कलक्ट्रेट में संपन्न कराई जाएगी। निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुलें रहेंगे।
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