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Jalaun News: रेलवे न्यायालय के वारंट पर आरोपी के घर चस्पा हुआ नोटिस, डुगडुगी बजाकर दी जानकारी

Sun, 15 Feb 2026 12:25 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Feb 2026 12:25 AM IST
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A notice was pasted on the accused's house on the basis of a Railway Court warrant, and the information was given by beating a drum.
फोटो-20-आरोपी के घर के बाहर डुगडुगी पिटवाकर जानकारी देते आरपीएफ जवान। स्रोत-विभाग
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रेलवे न्यायालय के वारंट पर आरोपी के घर चस्पा हुआ नोटिस, डुगडुगी बजाकर दी जानकारी



संवाद न्यूज एजेंसी



उरई। झांसी रेलवे न्यायालय के आदेश पर आरोपी इमरान उर्फ मुन्ना खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट और धारा 82 की कार्रवाई के अनुपालन में शनिवार को आरपीएफ ने कार्रवाई की। सहायक उपनिरीक्षक राघवेंद्र सिंह और प्रधान आरक्षक चंद्रकेश आरोपी के दर्शाए गए पते, मोहल्ला तुफैलपुरवा स्थित घर पहुंचे, लेकिन वह घर पर मौजूद नहीं था। मोहल्लेवालों ने बताया कि आरोपी कई महीनों से इलाके में दिखाई नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने धारा 82 के तहत डुगडुगी बजाकर नोटिस को आरोपी के घर और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया। परिजनों और मोहल्लेवासियों को सूचित किया गया कि आरोपी को 16 फरवरी को रेलवे न्यायालय झांसी में पेश कराने में सहयोग करें।




जानकारी के अनुसार, आरोपी इमरान उर्फ मुन्ना खान को रेलवे संपत्ति चोरी के मामले में जेल भेजा गया था। जमानत मिलने के बाद भी वह कई बार न्यायालय में पेश नहीं हुआ। इस पर रेलवे न्यायालय ने आरपीएफ को आदेश जारी किया कि आरोपी के खिलाफ वारंट चस्पाकर डुगडुगी के माध्यम से संबंधियों, मोहल्लेवासियों और जमानत गृहों को जानकारी दी जाए। आरपीएफ अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी 16 फरवरी को न्यायालय में पेश नहीं होता है, तो रेलवे एक्ट की धारा 83 के तहत उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
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