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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   A fine of Rs 12 lakh and three months' imprisonment for a cheque bouncing of Rs 6 lakh.

Jalaun News: छह लाख का चेक बाउंस होने पर 12 लाख का जुर्माना, तीन महीने की सजा

Wed, 15 Oct 2025 01:49 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 15 Oct 2025 01:49 AM IST
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A fine of Rs 12 lakh and three months' imprisonment for a cheque bouncing of Rs 6 lakh.
जालौन। छह लाख का चेक बाउंस होने के चार साल पुराने मामले में मंगलवार को कोर्ट ने दोषी पर धनराशि का दोगुना 12 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही तीन माह के कारावास की सजा भी सुनाई है।
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कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चिमनदुबे निवासी सजीव कुमार को फ्रीडम इंडिया इंफ्राबेंचर लिमिटेड के डायरेक्टर हफीज ने किस्तों पर प्लॉट देने का वादा किया था। इसका छह लाख रुपया संजीव कुमार ने किस्तों में जमा कर दिया। भुगतान होने के बाद हफीज ने प्लॉट देने से मना कर दिया और कंपनी की दो चेक परिवादी को दीं।
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बैंक से चेक का भुगतान न होने पर वादी ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। लगभग चार साल तक मामले की सुनवाई चली। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन जावेद खान ने हफीज व फ्रीडम इंडिया इंफ्रावेंचर लिमिटेड को परिवादी को चेक धनराशि का दोगुना 12 लाख रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही हफीज को तीन माह के कारावास सुनाया है।
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