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रेट से अधिक दामों में बेची खाद तो होगी कार्रवाई
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उरई। आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों को राहत देते हुए सरकार ने खाद में लगने वाले एसीटीएन टैक्स को समाप्त कर दिया है। इससे खाद के दामों में काफी कमी आई है। रविवार को कृषि अधिकारी खाद चेतावनी पत्र जारी कर सभी विक्रेताओं को चेतावनी दी कि अगर तय दाम से अधिक या पुराने दामों में खाद बेची गई तो विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कृषि अधिकारी अमर सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 के नए शासनादेश में प्रदेश सरकार ने यूरिया में लगने वाले अतिरिक्त कर को समाप्त कर दिया गया है। जिससे यूरिया उर्वरक की दमों में काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि नई घटी दर 12 जनवरी से लागू हो गई है। जिसके अंतर्गत 45 किलो की बोरी 266 रुपये 50 पैसे तथा 50 किलो की बोरी 295 रुपये निर्धारित कर दी गई है।
कृषि अधिकारी ने बताया कि अगर बोरियों पर पुरानी कीमत अंकित है तो भी 12 जनवरी से निर्धारित घटी दरों में यूरिया को बेचना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने सभी खाद विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि अगर किसी भी विक्रेता के यहां से पुराने दाम या महंगे दाम में खाद बेचने की शिकायत मिली तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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कृषि अधिकारी अमर सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 के नए शासनादेश में प्रदेश सरकार ने यूरिया में लगने वाले अतिरिक्त कर को समाप्त कर दिया गया है। जिससे यूरिया उर्वरक की दमों में काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि नई घटी दर 12 जनवरी से लागू हो गई है। जिसके अंतर्गत 45 किलो की बोरी 266 रुपये 50 पैसे तथा 50 किलो की बोरी 295 रुपये निर्धारित कर दी गई है।
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कृषि अधिकारी ने बताया कि अगर बोरियों पर पुरानी कीमत अंकित है तो भी 12 जनवरी से निर्धारित घटी दरों में यूरिया को बेचना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने सभी खाद विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि अगर किसी भी विक्रेता के यहां से पुराने दाम या महंगे दाम में खाद बेचने की शिकायत मिली तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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