फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   20 years imprisonment to the culprit for raping a student

Jalaun News: छात्रा से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद (आसापास के लिए)

Sat, 21 Oct 2023 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Sat, 21 Oct 2023 12:51 AM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment to the culprit for raping a student
कोर्ट ने 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, छह साल बाद आया फैसला
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश डॉ. अवनीश कुमार ने दोषी को 20 साल की कैद और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक ने 9 दिसंबर 2016 को तहरीर में बताया कि वह किराये में रहकर ट्यूशन पढ़ाता थे। उसी मकान में डकोर निवासी एक महिला भी किराएदार थी। महिला के पास कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोरा करनपुर निवासी राजकुमार का आना-जाना था।
विज्ञापन

छह दिसंबर 2016 को किरायेदार महिला उसकी बेटी को बहला कर बाजार ले गई। देर शाम तक बेटी घर नहीं लौटी तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने युवक के साथ किशोरी को 10 जनवरी 2017 को उरई रेलवे स्टेशन से तलाश लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस को किशोरी ने बताया था कि छह दिसंबर को वह कोचिंग से घर लौट रही थी। मच्छर चौराहे के पास राजकुमार मिला और उसे घर छोड़ने की बात कही। रास्ते में उसने कुछ नशा करा दिया और उसे लेकर ट्रेन से गुड़गांव ले गया। जहां किराए के कमरे में रहकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। एक महीने तक रखा। पैसे खत्म होने पर उरई लाया था।

पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया था। किशोरी का मेडिकल परीक्षण करने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। पुलिस ने 28 जनवरी 2017 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। छह साल कोर्ट में चले ट्रायल के बाद शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश डॉ. अवनीश कुमार ने राजकुमार को दोषी पाते हुए 20 साल कैद 45 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed