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मासूम से छेड़खानी में तीन साल की कैद
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उरई। घर के बाहर खेल रही मासूम से छेड़छाड़ करने के आरोपी को अपर जिला जज ने तीन साल की कैद व 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामला शहर कोतवाली का है। शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि शहर की एक महिला ने 28 मार्च 2017 रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी ननद (8) घर के बाहर खेल रही थी, तभी शिवपुरी निवासी सत्यप्रकाश पुत्र गेंदालाल आया और अश्लील हरकतें करने लगा। इस पर वह चिल्लाते हुए भागी।
मासूम की चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े और सत्यप्रकाश को पीटने के बाद कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। भाभी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। शनिवार को अपर जिला जज प्रथम अमित प्रताप सिंह ने सत्यप्रकाश पर दोष साबित होने पर तीन साल के कारावास व 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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मामला शहर कोतवाली का है। शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि शहर की एक महिला ने 28 मार्च 2017 रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी ननद (8) घर के बाहर खेल रही थी, तभी शिवपुरी निवासी सत्यप्रकाश पुत्र गेंदालाल आया और अश्लील हरकतें करने लगा। इस पर वह चिल्लाते हुए भागी।
मासूम की चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े और सत्यप्रकाश को पीटने के बाद कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। भाभी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। शनिवार को अपर जिला जज प्रथम अमित प्रताप सिंह ने सत्यप्रकाश पर दोष साबित होने पर तीन साल के कारावास व 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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