एक्सक्लूसिव: वोटर कार्ड नहीं तो राशन कार्ड भी नहीं मिलेगा
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अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं तो अब राशन कार्ड भी नहीं मिलेगा। जिला पूर्ति विभाग ने हाल ही में नए राशन कार्ड के लिए प्राप्त किए ऐसे सभी आवेदकों के आवेदन पेडिंग कर दिए हैं।
जिन आवेदकों ने आवेदन के साथ वोटर कार्ड की प्रति नहीं लगाई थी, आपूर्ति विभाग ने अब इस प्रकार के सभी आवेदकों के आवेदनों को स्वीकार करने के लिए आवेदकों से वोटर कार्ड की छाया प्रति मांगी है। इस प्रकार के करीब एक हजार आवेदकों के आवेदन आपूर्ति विभाग ने लंबित कर लिए हैं।
आपूर्ति विभाग इस बार राशन कार्ड को पूरी तरीके से वैधानिक रूप से सही एवं प्रमाणित बनाने की तैयारी में है। इससे राशन कार्ड की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए उसमें अनेक प्रकार से आम आदमी की पहचान के लिए उसके होने और सही होने के प्रमाण लगाए जा रहे हैं।
हालात यह है कि अब राशन कार्डों को बायोमैट्रिक बनाया जाएगा। इस कार्ड पर आम आदमी के पते के साथ ही उसका बैंक अकाउंट भी होगा। यह बैंक अकाउंट सीबीएस होगा। इसका आईएफएस कोड भी होगा।
एक हजार से अधिक आवेदन किए लंबित
अगर राशन कार्डधारक के पास गैस कनेक्शन है तो वह भी राशन कार्ड पर अंकित होगा। व्यक्ति की वार्षिक आय का भी इस राशन कार्ड पर अंकन होगा। राशन कार्ड 21 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को ही दिया जाएगा।
इन लोगों को भी राशन कार्ड जारी करने से पहले यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आवेदक के पास वोटर कार्ड उसी नाम पते का है, जहां से वह राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहा है।
अगर आवेदक के पास जहां वह राशन कार्ड चाहता है, वहां के पते का मतदान पहचान पत्र नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को अब आपूर्ति विभाग राशन कार्ड भी जारी नहीं करेगा।
इस मुद्दे पर जिला आपूर्ति अधिकारी दीपक वार्ष्णेय ने बताया कि शासन की नीति है कि राशन कार्ड उसी व्यक्ति को जारी किया जाए, जो वास्तव में जिले में निवास कर रहा है। इससे शासन की योजनाओं का दुरुपयोग रोके जाने की तैयारी है।