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इंटर के बाद शिक्षण प्रशिक्षण लेने वाले अध्यापकों को नियुक्ति देने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Sun, 28 Mar 2021 01:25 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 28 Mar 2021 01:25 AM IST
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High Court orders appointment of teachers for teaching training after inter
शिक्षिका - फोटो : getty
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटर मीडिएट के बाद शिक्षक प्रशिक्षण का डिप्लोमा या डिग्री लेने वालों को सहायक पद पर नियुक्ति के लिए योग्य मानते हुए  चयनित याची शिक्षकों को एक माह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इनको नियुक्ति पत्र देने से यह कह कर इंकार कर दिया था कि उन्होंने स्नातक किए बिना ही शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया है इसलिए नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं हैं। सोनी व दो अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने यह आदेश दिया। 
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याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचीगण ने 2019 की सहायक अध्यापक परीक्षा उत्तीर्ण की है। बीएसए मैनपुरी ने उनको यह कहते हुए नियुक्ति पत्र देने से इंकार कर दिया कि स्नातक की डिग्री के बिना प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण वह नियुक्ति की अर्हता नहीं रखते हैं।
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अधिवक्ता का कहना था कि विक्रम सिंह व चार अन्य तथा सूरज कुमार त्रिपाठी केस में हाईकोर्ट ने इसका समाधान कर दिया है कि एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार इंटर मीडिएट के बाद प्रशिक्षण डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए अर्ह हैं। ऐसे में बीएसए द्वारा नियुक्ति पत्र न देना अवैधानिक है। कोर्ट ने पूर्व में पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए याचीगण को एक माह में नियुक्तिपत्र जारी करने का आदेश दिया है।
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