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जाली नोट की तस्करी: मुरसान के दो युवकों को वाराणसी के न्यायालय ने भेजा जेल, 14 साल पहले हुआ था मुकदमा दर्ज
Wed, 14 Aug 2024 10:29 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Wed, 14 Aug 2024 10:29 PM IST
सार
करीब 14 साल पहले जाली नोट की तस्करी करने के आरोप में मुरसान क्षेत्र के गांव रायक निवासी गुलशेर अली व सोनू खां निवासी रंगरेजान मोहल्ला मुरसान के खिलाफ थाना लंका वाराणसी में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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प्रतीकात्मक तस्वीर न्यायालय
- फोटो : एएनआई
विस्तार
कस्बा मुरसान और क्षेत्र के गांव रायक के रहने वाले दो युवकों को जाली नोट की तस्करी में आरोपी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें 13 अगस्त को वाराणसी के न्यायालय ने सजा सुना कर वहीं से जेल भेज दिया है। इस सजा के बाद आसपास क्षेत्र के अपराधी किस्म के लोगों में खलबली मच गई है।
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बता दें कि करीब 14 साल पहले जाली नोट की तस्करी करने के आरोप में मुरसान क्षेत्र के गांव रायक निवासी गुलशेर अली पुत्र प्यारे खान व सोनू खां पुत्र हामिद खां निवासी रंगरेजान मोहल्ला मुरसान के खिलाफ थाना लंका वाराणसी में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जाली नोट तस्करी की इस घटना के बाद दूसरे जनपदों की पुलिस ने भी कई बार दोनों युवकों के घरों पर दबिश दी थी। अब न्यायालय से सोनू व गुलशेर को जेल भेज दिया है।
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