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Hathras News: आठ साल चला मुकदमा, 2500 रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : Archive
आठ साल पुराने सड़क दुर्घटना के मामले में कोर्ट ने जलेसर के रहने वाले चालक धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 2500 रुपये अर्थदंड लगाया।
हाथरस जंक्शन कोतवाली में 24 फरवरी 2018 को नई बस्ती, मथुरा रोड के रहने वाले मोहम्मद आवास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि 24 फरवरी की रात को कैलोरा चौराहा पर मोहम्मद आवास की बोलेरो पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कासगंज से आते समय ट्रैक्टर ने ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी थी। हादसे में चालक व परिचालक के चोट आई थी, जिन्हें जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया था।
रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर चालक धर्मेंद्र निवासी मोहनपुर, जलेसर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामला ट्रायल पर पहुंचा। एसीजेएम कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के आधार पर चालक धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। संवाद
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हाथरस जंक्शन कोतवाली में 24 फरवरी 2018 को नई बस्ती, मथुरा रोड के रहने वाले मोहम्मद आवास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि 24 फरवरी की रात को कैलोरा चौराहा पर मोहम्मद आवास की बोलेरो पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कासगंज से आते समय ट्रैक्टर ने ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी थी। हादसे में चालक व परिचालक के चोट आई थी, जिन्हें जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया था।
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रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर चालक धर्मेंद्र निवासी मोहनपुर, जलेसर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामला ट्रायल पर पहुंचा। एसीजेएम कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के आधार पर चालक धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। संवाद
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