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Hathras News: दंपती पर तेजाब फेंकने के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Thu, 20 Feb 2025 01:06 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 20 Feb 2025 01:06 AM IST
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Ten years imprisonment to the person found guilty of throwing acid on the couple
सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय घर में घुसकर तेजाब फेंककर दंपती को घायल करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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थाना सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव मुगलगढ़ी निवासी जितेंद्र पुत्र रामप्रसाद ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि 17 अगस्त 2022 की रात्रि करीब 11 बजे वह और उनकी पत्नी प्रीती अपने घर पर बाहर बरामदे में सो रहे थे। तभी गांव के अरविंद पुत्र कोमल ने उनकी पत्नी के चेहरे और उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिससे वह झुलस गए। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ।
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विवेचक ने विवेचना करते हुए आरोपी अरविंद के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए इसे 14 अक्तूबर 2022 को सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। सुनवाई सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी अरविंद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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