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RTE: एडमिशन के नाम पर निजी स्कूल कर रहे 10 हजार तक की अवैध वसूली, 33 स्कूलों को बीएसए ने थमाया नोटिस

Sat, 06 Apr 2024 03:11 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Sat, 06 Apr 2024 03:11 AM IST
सार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निशुल्क प्रवेश दिया जाता है। हाथरस के निजी स्कूलों के खिलाफ प्रवेश के नाम पर 10 हजार तक की अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है। इस पर हाथरस बीएसए ने 33 निजी स्कूलों को नोटिस थमा दिया है। 

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Private schools illegal recovery of up to Rs 10 thousand in the name of admission in RTE
29 स्कूलों को नोटिस जारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से निजी विद्यालयों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों ने फोन पर विद्यालयों पर यह आरोप लगाया है। बीएसए ने इस मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए 33 विद्यालयों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण तलब किया है। 
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आरटीई के तहत आर्थिक रूप से दुर्बल विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में 25 फीसदी सीटों पर निशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है। शिक्षा सत्र 2024-25 में आरटीई के तहत 1617 विद्यार्थियों को सीट आवंटित की गई थी। बीएसए ने सभी विद्यालयों को 15 अप्रैल तक प्रवेश देने आदेश दिया है। इस बीच तमाम अभिभावक शिकायत कर रहे थे कि कुछ निजी विद्यालय आरटीई में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से रुपयों की मांग कर रहे हैं। 
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बीएसए ने अनूठी पहल करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा आरटीई प्रथम चरण की सूची में शामिल सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से फोन पर पूछताछ कराई कि विद्यालय ने प्रवेश के लिए उनसे किसी भी प्रकार की धन वसूली तो नहीं की है। बीएसए ने बताया कि 44 विद्यार्थियों के अभिभावकों ने विद्यालयों पर प्रवेश के नाम पर रुपये वसूलने के आरोप लगाए। बीएसए ने इन सभी विद्यालयों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 
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इन विद्यालयों पर है वसूली का आरोप

1 -यूनियन पब्लिक स्कूल, सासनी।
2 -बीएल पब्लिक प्राइमरी स्कूल।
3 -आरबीएस पब्लिक स्कूल। 
4- एनएल ग्रुप ऑफ एजूकेशन। 
5 -विनीत पब्लिक स्कूल। 
6 - सरस्वती शिशु मंदिर।
7- सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल।
8 - ब्राइट कॅरिअर पब्लिक स्कूल। 
9 - एसआरडी पब्लिक स्कूल।
10 - सनशाइन पब्लिक स्कूल।
11 - डीएलपी पब्लिक स्कूल पटा चौराहा सादाबाद मुरसान रोड मुरसान।
12- सेंट रामहरी कॉन्वेंट स्कूल। 
13 -लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल।
14 -जीपीएस इंटरनेशनल स्कूल। 
15 -नारायण इंटरनेशनल स्कूल।
16 - श्री रमन बिहारी पब्लिक स्कूल।
17 -ओम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल।
18 - एचएल कन्या प्राथमिक पाठशाला।
19 -संजय गांधी मेमोरियल स्कूल।
20 -डीएलसी पब्लिक स्कूल बधिपुर बिसावर।
21 -खलीदा एजूकेशन अकेडमी।
22 - सेंट मारूती स्कूल।
23 -मदर पब्लिक स्कूल। 
24 -राजकमल पब्लिक स्कूल। 
25 - अंगूरी देवी सर्वोदय पीएस मिढ़ावली। 
26 -ज्ञान भारती चिल्ड्रन स्कूल। 
27 -मॉर्डन आईडियल पब्लिक स्कूल। 
28 -श्रीमती माया किशन परेवा स्कूल। 
29 - अमोलचंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल।
30- ओम शांति पब्लिक प्राथमिक विद्यालय।
31- बाबा श्यौदान सिंह वीरमती पब्लिक स्कूल।
32- हैवन शैडो कॉवेंट स्कूल।
33- दीप पब्लिक प्राथमिक विद्यालय। 

500 से 10000 रुपये वसूली का आरोप
बीएसए के आदेश पर कार्यालय के कर्मचारियों ने फोन पर अभिभावकों से पूछा कि विद्यालयों ने उनके बच्चे के आरटीई के तहत प्रवेश लेने पर किसी भी प्रकार से रुपयों की मांग तो नहीं की है। 44 अभिभावकों ने आरोप लगाया कि विद्यालयों ने उनसे 500 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक की मांग की गई है। 

44 अभिभावकों ने फोन पर विद्यालयों में आरटीई के तहत प्रवेश लेने पर रुपयों की मांग करने या वसूलने के आरोप लगाए हैं। इन सभी विद्यालयों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी को तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। - उपेंद्र गुप्ता, बीएसए, हाथरस।

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