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Hathras News: घटतौली में राशन की एक दुकान निरस्त तो दूसरी निलंबित, डीलर फरार, मुकदमा दर्ज
Tue, 16 Jan 2024 12:03 AM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Tue, 16 Jan 2024 12:03 AM IST
सार
हाथरस के हसायन ब्लॉक के एक गांव में राशन की दुकान को निरस्त कर दिया गया। दूसरे गांव में राशन की दुकान को निलंबित कर दिया गया। राशन डीलर फरार हो गया।
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राशन की दुकान
- फोटो : istock
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विस्तार
हाथरस में हसायन के ग्राम पंचायत कोंडरा जहांगीरपुर के उचित दर विक्रेता की दुकान को निरस्त कर दिया गया है। वहीं गांव छीतुपुर के उचित दर विक्रेता प्रदीप कुमार की दुकान को डीएसओ ध्रुवराज यादव ने निलंबित कर दिया है।
ब्लॉक हसायन की ग्राम पंचायत कोंडरा जहांगीरपुर के उचित दर विक्रेता की दुकान के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी कि उचित दर विक्रेता सुखदेव सिंह द्वारा निधार्रित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जा रहा है। जांच अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर 38 राशनकार्ड धारकों से बयान लिए। राशन कार्डधारकों ने बताया कि पांच किग्रा प्रति यूनिट के स्थान पर चार किग्रा प्रति यूनिट खाद्यान्न दिया जा रहा है। राशन डीलर से स्पष्टीकरण भी लिया गया, लेकिन स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाए जाने व घटतौली, कार्डधरकों के अंगूठे का निशान लगवाकर राशन के लिए चक्कर लगवाने को लेकर पूर्ति विभाग ने दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। डीएसओ ध्रुवराज यादव ने बताया कि उचित दर विक्रेता सुखदेव सिंह की दुकान को निरस्त कर दिया गया है।
गांव छीतुपुर के उचित दर विक्रेता प्रदीप कुमार की दुकान को डीएसओ ध्रुवराज यादव ने निलंबित कर दिया है। शासन के निर्देश पर 10 जनवरी से खाद्यान्न का वितरण होना था। 15 जनवरी तक खाद्यानन का वितरण न होने की दशा में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त राशन डीलर पर एक मुकदमा दर्ज है। मुकदमा दर्ज होने के मामले में राशन डीलर फरार चल रहा है। इस कारण राशन का वितरण नहीं हो पा रहा है। इस अधार पर दुकान का निलंबित कर दिया गया है।
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ब्लॉक हसायन की ग्राम पंचायत कोंडरा जहांगीरपुर के उचित दर विक्रेता की दुकान के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी कि उचित दर विक्रेता सुखदेव सिंह द्वारा निधार्रित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जा रहा है। जांच अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर 38 राशनकार्ड धारकों से बयान लिए। राशन कार्डधारकों ने बताया कि पांच किग्रा प्रति यूनिट के स्थान पर चार किग्रा प्रति यूनिट खाद्यान्न दिया जा रहा है। राशन डीलर से स्पष्टीकरण भी लिया गया, लेकिन स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाए जाने व घटतौली, कार्डधरकों के अंगूठे का निशान लगवाकर राशन के लिए चक्कर लगवाने को लेकर पूर्ति विभाग ने दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। डीएसओ ध्रुवराज यादव ने बताया कि उचित दर विक्रेता सुखदेव सिंह की दुकान को निरस्त कर दिया गया है।
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गांव छीतुपुर के उचित दर विक्रेता प्रदीप कुमार की दुकान को डीएसओ ध्रुवराज यादव ने निलंबित कर दिया है। शासन के निर्देश पर 10 जनवरी से खाद्यान्न का वितरण होना था। 15 जनवरी तक खाद्यानन का वितरण न होने की दशा में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त राशन डीलर पर एक मुकदमा दर्ज है। मुकदमा दर्ज होने के मामले में राशन डीलर फरार चल रहा है। इस कारण राशन का वितरण नहीं हो पा रहा है। इस अधार पर दुकान का निलंबित कर दिया गया है।
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