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Hathras News: सात कॉलोनियों को नोटिस, तीन दिन में मांगा ब्योरा
Wed, 28 Oct 2026 01:02 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Wed, 28 Oct 2026 01:02 AM IST
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : ARchive
मुरसान। नगर पंचायत क्षेत्र में विकसित हो रहीं अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर पंचायत की ओर से सात कॉलोनाइजर को नोटिस जारी किए गए हैं। इन्हें तीन दिन के भीतर जमीन और निर्माण से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्रवाई से कॉलोनाइजर में खलबली मची हुई है और इन कॉलोनियों में प्लॉट खरीदकर मकान बनवाने वाले भी चिंतित हो गए हैं। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार की ओर से 24 अक्तूबर को जारी पत्र में एसडीएम कार्यालय के 12 अक्तूबर के पत्र का हवाला दिया गया है।
नगर पंचायत ने संबंधित कॉलोनी संचालकों से कॉलोनी का नाम और पूरा पता, कुल क्षेत्रफल, भूमि का विवरण, भूमि स्वामी या कॉलोनाइजर का नाम-पता और कॉलोनी की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी है। इसके अलावा संबंधित जमीन के खसरा नंबर और उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विवरण भी देने को कहा गया है। भूमि स्वामित्व और निर्माण से जुड़े साक्ष्य भी उपलब्ध कराने होंगे।
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तीन दिन में देने होंगे दस्तावेज
नगर पंचायत ने संबंधित कॉलोनाइजर को निर्देश दिए हैं कि नोटिस मिलने के तीन दिन के भीतर सभी जरूरी अभिलेख नगर पंचायत कार्यालय में जमा कराएं। इसके बाद एकत्रित जानकारी संकलित कर उपजिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि सात कॉलोनियों में नोटिस चस्पा कर जमीन से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं। अन्य को भी जल्द नोटिस भेजे जाएंगे। निर्धारित समय में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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कार्रवाई से कॉलोनाइजर में खलबली मची हुई है और इन कॉलोनियों में प्लॉट खरीदकर मकान बनवाने वाले भी चिंतित हो गए हैं। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार की ओर से 24 अक्तूबर को जारी पत्र में एसडीएम कार्यालय के 12 अक्तूबर के पत्र का हवाला दिया गया है।
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नगर पंचायत ने संबंधित कॉलोनी संचालकों से कॉलोनी का नाम और पूरा पता, कुल क्षेत्रफल, भूमि का विवरण, भूमि स्वामी या कॉलोनाइजर का नाम-पता और कॉलोनी की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी है। इसके अलावा संबंधित जमीन के खसरा नंबर और उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विवरण भी देने को कहा गया है। भूमि स्वामित्व और निर्माण से जुड़े साक्ष्य भी उपलब्ध कराने होंगे।
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तीन दिन में देने होंगे दस्तावेज
नगर पंचायत ने संबंधित कॉलोनाइजर को निर्देश दिए हैं कि नोटिस मिलने के तीन दिन के भीतर सभी जरूरी अभिलेख नगर पंचायत कार्यालय में जमा कराएं। इसके बाद एकत्रित जानकारी संकलित कर उपजिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि सात कॉलोनियों में नोटिस चस्पा कर जमीन से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं। अन्य को भी जल्द नोटिस भेजे जाएंगे। निर्धारित समय में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।