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Lok Adalat: 13 जुलाई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, इन वादों का एक दिन में होगा फैसला
Mon, 24 Jun 2024 11:36 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Mon, 24 Jun 2024 11:36 PM IST
सार
लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद(किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा।
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राष्ट्रीय लोक अदालत
- फोटो : प्रतीकात्मक
विस्तार
हाथरस जनपद न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के आदेशानुसार 13 जुलाई को सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदाल का आयोजन किया जाएगा।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश प्रशांत ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर होगा। लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद(किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा।
सचिव ने बताया कि उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावित 29 जुलाई से तीन अगस्त तक विशेष लोक अदालत आयोजन किया जा रहा है। इसमें श्रम वाद, चेक बाउंस मामले (धारा 138 एनआई एक्ट), मोटर दुर्घटना, उपभोक्ता संरक्षण संबंधी मामले, स्थानांतरण याचिकाएं (दीवानी व आपराधिक), धन वसूली संबंधित मामले, आपराधिक शमनीय मामले, भूमि संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
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