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एमएलसी चुनाव : मोबाइल व रिकॉर्डिंग उपकरणों पर रहेगी सख्ती
Thu, 22 Oct 2026 02:40 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:40 AM IST
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : Archive
हाथरस। डीएम सत्यप्रकाश पटेल व पुलिस अधीक्षक चिरंजीवनाथ सिन्हा ने बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव के संबंध में सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान मोबाइल व रिकॉर्डिंग उपकरणों के प्रयोग पर सख्त पाबंदी रहेगी।
डीएम ने कहा कि चुनाव के लिए 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मोबाइल फोन और रिकॉर्डिंग करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन कराया जाए। बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स और बैंगनी स्केच पेन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम की वर्तनी संबंधी मामूली त्रुटियों के कारण किसी पात्र मतदाता को मतदान से वंचित न किया जाए। मतदान अभिकर्ताओं की पात्रता, कतार प्रबंधन और मतदाताओं के साथ शालीन व्यवहार का भी ध्यान रखा जाए। डीएम ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में एडीएम प्रशांत तिवारी ने आयोग की अधिसूचना के संबंध में पीपीटी के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी।
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आज स्टेडियम से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां
एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने-अपने सेक्टर और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, प्रकाश सहित अन्य व्यवस्थाओं की जांच कर लें। पोलिंग पार्टियों की रवानगी विकास भवन के निकट स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम से 22 अक्तूबर को होगी। सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय से पहले पहुंचें, ताकि रवानगी प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को शस्त्र लेकर मतदान कक्ष में प्रवेश न करने दिया जाए। प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों से किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री स्वीकार न की जाए। मतदान समाप्त होने के बाद पोलिंग पार्टियों और निर्वाचन सामग्री को सुरक्षित निर्धारित स्थल तक पहुंचाया जाए। संवाद
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डीएम ने कहा कि चुनाव के लिए 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मोबाइल फोन और रिकॉर्डिंग करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन कराया जाए। बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स और बैंगनी स्केच पेन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।
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उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम की वर्तनी संबंधी मामूली त्रुटियों के कारण किसी पात्र मतदाता को मतदान से वंचित न किया जाए। मतदान अभिकर्ताओं की पात्रता, कतार प्रबंधन और मतदाताओं के साथ शालीन व्यवहार का भी ध्यान रखा जाए। डीएम ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में एडीएम प्रशांत तिवारी ने आयोग की अधिसूचना के संबंध में पीपीटी के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी।
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आज स्टेडियम से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां
एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने-अपने सेक्टर और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, प्रकाश सहित अन्य व्यवस्थाओं की जांच कर लें। पोलिंग पार्टियों की रवानगी विकास भवन के निकट स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम से 22 अक्तूबर को होगी। सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय से पहले पहुंचें, ताकि रवानगी प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को शस्त्र लेकर मतदान कक्ष में प्रवेश न करने दिया जाए। प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों से किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री स्वीकार न की जाए। मतदान समाप्त होने के बाद पोलिंग पार्टियों और निर्वाचन सामग्री को सुरक्षित निर्धारित स्थल तक पहुंचाया जाए। संवाद