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Hathras: राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मामले की सुनवाई अब 28 जुलाई को, दोषमुक्त को दोषी बताने का है आरोप
Thu, 26 Jun 2025 05:59 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 26 Jun 2025 05:59 PM IST
सार
राहुल गांधी के खिलाफ हाथरस कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया था। आज सुनवाई नहीं हो सकी। अब सुनवाई 28 जुलाई को होगी। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय से दोष मुक्त हुए युवकों को सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी बताया था।
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हाथरस के एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट में लोकसभा सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल हुआ था। न्यायालय में परिवादी की ओर से दो गवाहों के बयान हो चुके हैं। 26 जून को न्यायालय में अधिकारी के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। न्यायालय में इस मामले में सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत की गई है।
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डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी रामकुमार उर्फ रामू की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया था। परिवाद में कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय के बावजूद वोट की राजनीति के लिए जातिगत विद्वेष बढ़ाने के उद्देश्य से अकारण 12 दिसंबर 2024 को राहुल गांधी ने गांव बूलगढ़ी का दौरा किया था। यहां उन्होंने मृत मुद्दे को पुनर्जीवित करने के लिए जानबूझकर परिवादी को समाज में अपमानित किया। चारित्रिक हनन के उद्देश्य से अपने एक्स एकाउंट पर उसके खिलाफ बयान पोस्ट किया।
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आरोप है कि उन्होंने न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय से दोष मुक्त हुए युवकों को सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी बताया था। इस मामले में न्यायालय में परिवादी की ओर से दो गवाहों के बयान हो चुके हैं। 26 जून को न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। न्यायालय में अब इस मामले में 28 जुलाई की तिथि नियत की गई है।
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