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हाथरस : कोरोना कर्फ्यू के दौरान ई पास से होगा वाहनों का संचालन
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
कोरोना की दूसरी लहर के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। इस संबंध में शासन स्तर से जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण प्रदेश में घोषित लॉकडाउन अवधि में गतवर्ष की तरह ऑनलाइन ई पास जारी करने की व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत आम जन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए ई पास के लिए आवेदन करना होगा। शासन स्तर से इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट फिर से शुरू की गई है।
ई पास पोर्टल से संस्थागत पास का भी प्राविधान किया गया है। एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम पांच कार्मिकों के पास के लिए आवेदन कर सकेगी। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण और सत्यापन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। ई पास की इलेक्ट्रॉनिक कापी भी मान्य होगी। जनपद की सीमा के अंतर्गत एसडीएम व प्रदेश की सीमा के भीतर अंतरजनपदीय के लिए डीएम द्वारा नामित एडीएम पास जारी करने के लिए अधिकृत होंगे।
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आवदेन के दौरान किसी भी समस्या के निस्तारण के लिए करें इन नंबरों पर संपर्क
रामकेवल विशेष सचिव राजस्व विभाग 9411006000
चंद्रकांत, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट 9988514423
वाट्स एप नंबर 9454411081
राहत आयुक्त कार्यालय 0522-223820011
ई -डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कलेक्ट्रेट 9897259870
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कोरोना की दूसरी लहर के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। इस संबंध में शासन स्तर से जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण प्रदेश में घोषित लॉकडाउन अवधि में गतवर्ष की तरह ऑनलाइन ई पास जारी करने की व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत आम जन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए ई पास के लिए आवेदन करना होगा। शासन स्तर से इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट फिर से शुरू की गई है।
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ई पास पोर्टल से संस्थागत पास का भी प्राविधान किया गया है। एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम पांच कार्मिकों के पास के लिए आवेदन कर सकेगी। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण और सत्यापन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। ई पास की इलेक्ट्रॉनिक कापी भी मान्य होगी। जनपद की सीमा के अंतर्गत एसडीएम व प्रदेश की सीमा के भीतर अंतरजनपदीय के लिए डीएम द्वारा नामित एडीएम पास जारी करने के लिए अधिकृत होंगे।
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