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सत्संग हादसा: आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी, अधिवक्ता को दी गई आरोप पत्र की कॉपी, 9 अक्तूबर को सुनवाई
Fri, 04 Oct 2024 10:39 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 04 Oct 2024 10:39 PM IST
सार
2 जुलाई सिकंदराराऊ के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में साकार नारायण हरि उर्फ सूरपाल के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी की अदालत में 11 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
हाथरस में सिकंदराराऊ सत्संग हादसे के 10 आरोपियों की पेशी 4 अक्टूबर को सीजेएम न्यायालय में हुई। इस दौरान उनके अधिवक्ता को विवेचक द्वारा दाखिल किए गए आरोपपत्र की कॉपी दी गई। इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 9 अक्तूबर नियत की गई है।
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गत 2 जुलाई सिकंदराराऊ के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में साकार नारायण हरि उर्फ सूरपाल के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी की अदालत में 11 आरोपियों देव प्रकाश मुधकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी,मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह,संजू कुमार, राम प्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार, दलवीर सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
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3200 पेज के आरोप पत्र में पुलिस ने 676 गवाह बनाए हैं। पुलिस सुरक्षा के बीच 10 आरोपियों को न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया। एक आरोपी मंजू देवी अभी जमानत पर रिहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अभी 71 आरोपियों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है। अब इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र पर संज्ञान लिए जाने के बिंदु पर 9 अक्तूबर को सुनवाई होगी।
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