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हाथरस : 22 को विशेष लोक अदालत में होगा पारिवारिक मामलों का निस्तारण
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हाथरस : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल न्यायिक अधिकारी। विज्ञप्ति
- फोटो : HATHRAS
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
22 जनवरी को प्रस्तावित वैवाहिक विवादों से संबंधित प्रीलिटिगेशन विशेष लोक अदालत के संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद की न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सभी सचिवों की बैठक हुई।
वीसी में प्रधान न्यायाधीश अखिलेश दुबे एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती चेतना सिंह ने भाग लिया। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने प्री लिटिगेशन विशेष लोक अदालत के लिए नियत किए गए मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिक से अधिक पारिवारिक मामलों का निस्तारण विशेष लोक अदालत के माध्यम से करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।
सचिव चेतना सिंह ने कहा कि वैवाहिक विवादों के निस्तारण के लिए प्रीलिटिगेशन विशेष लोक अदालत का आयोजन 22 जनवरी को प्रस्तावित है। इसमें कोई भी पक्षकार अथवा नजदीकी रिश्तेदार एक प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में दे सकता है। इसमें दोनों पक्षों के मध्य समझा-बुझाकर समझौता कराया जाएगा। यह सिविल न्यायालय की डिक्री के समान बाध्यकारी होगा।
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22 जनवरी को प्रस्तावित वैवाहिक विवादों से संबंधित प्रीलिटिगेशन विशेष लोक अदालत के संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद की न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सभी सचिवों की बैठक हुई।
वीसी में प्रधान न्यायाधीश अखिलेश दुबे एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती चेतना सिंह ने भाग लिया। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने प्री लिटिगेशन विशेष लोक अदालत के लिए नियत किए गए मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिक से अधिक पारिवारिक मामलों का निस्तारण विशेष लोक अदालत के माध्यम से करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।
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सचिव चेतना सिंह ने कहा कि वैवाहिक विवादों के निस्तारण के लिए प्रीलिटिगेशन विशेष लोक अदालत का आयोजन 22 जनवरी को प्रस्तावित है। इसमें कोई भी पक्षकार अथवा नजदीकी रिश्तेदार एक प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में दे सकता है। इसमें दोनों पक्षों के मध्य समझा-बुझाकर समझौता कराया जाएगा। यह सिविल न्यायालय की डिक्री के समान बाध्यकारी होगा।
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