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हाथरस : छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को पांच वर्ष की सजा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
तीन साल पहले एक छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले युवक को कोर्ट ने पांच साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थाना हाथरस गेट क्षेत्र की पीड़िता की मां ने तहरीर दी थी कि उसकी बेटी कक्षा दस में पढ़ती है। 26 अप्रैल 2018 को वह अपनी बेटी के साथ अपनी रिश्तेदारी में जाने के लिए रेलवे स्टेशन जा रही थी। तभी बागला कॉलेज के निकट रेलवे फाटक के पास कमल मलिक उर्फ गुरमीत आ गया। उसनेे छात्रा के साथ छेड़खानी की। शोर मचाने पर युवक तेजाब से चेहरा जलाने की धमकी देकर भाग गया।
इस मामले में थाना-हाथरस गेट मेें मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त कमल मलिक को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई है और अर्थदंड भी लगाया है। संवाद
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तीन साल पहले एक छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले युवक को कोर्ट ने पांच साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थाना हाथरस गेट क्षेत्र की पीड़िता की मां ने तहरीर दी थी कि उसकी बेटी कक्षा दस में पढ़ती है। 26 अप्रैल 2018 को वह अपनी बेटी के साथ अपनी रिश्तेदारी में जाने के लिए रेलवे स्टेशन जा रही थी। तभी बागला कॉलेज के निकट रेलवे फाटक के पास कमल मलिक उर्फ गुरमीत आ गया। उसनेे छात्रा के साथ छेड़खानी की। शोर मचाने पर युवक तेजाब से चेहरा जलाने की धमकी देकर भाग गया।
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इस मामले में थाना-हाथरस गेट मेें मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त कमल मलिक को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई है और अर्थदंड भी लगाया है। संवाद
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