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हाथरस : महिला संवासिनियों के खान-पान और स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव चेतना सिंह ने राजकीय महिला शरणालय, मथुरा का ऑनलाइन वीडियो क्रान्फ्रेसिंग के माध्यम से निरीक्षण किया। विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। उन्होंने राजकीय महिला शरणालय, मथुरा की अधीक्षिका से निरूद्ध महिला संवासिनियों के बारे उनके खान-पान से संबंधित बातें पूछी। स्वास्थ्य व स्वच्छता के साथ-साथ कोविड-19 की जांच आदि के बारे में वार्ता की।
इस मौके पर अधीक्षिका ने बताया कि संवासिनियों की स्वास्थ्य की जांच नियमित रूप से कराई जाती है। कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क, साबुन, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है। निरीक्षण के समय सचिव द्वारा जनपद हाथरस से संबंधित संवासिनी से ऑनलाइन वार्ता की गई और उनसे उनका हाल-चाल लिया गया।
अधीक्षिका को यह भी निर्देश दियए गए कि उच्च न्यायालय, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा संवासिनियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। सचिव ने शिविर में उपस्थित महिला संवासिनियों को जानकारी देते हुए बताया कि यदि उनके मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं है तो वह एक प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जिले के सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अधीक्षिका के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर नि:शुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकती है। अन्य जानकारियां भी उन्हें शिविर में दी गई।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव चेतना सिंह ने राजकीय महिला शरणालय, मथुरा का ऑनलाइन वीडियो क्रान्फ्रेसिंग के माध्यम से निरीक्षण किया। विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। उन्होंने राजकीय महिला शरणालय, मथुरा की अधीक्षिका से निरूद्ध महिला संवासिनियों के बारे उनके खान-पान से संबंधित बातें पूछी। स्वास्थ्य व स्वच्छता के साथ-साथ कोविड-19 की जांच आदि के बारे में वार्ता की।
इस मौके पर अधीक्षिका ने बताया कि संवासिनियों की स्वास्थ्य की जांच नियमित रूप से कराई जाती है। कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क, साबुन, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है। निरीक्षण के समय सचिव द्वारा जनपद हाथरस से संबंधित संवासिनी से ऑनलाइन वार्ता की गई और उनसे उनका हाल-चाल लिया गया।
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अधीक्षिका को यह भी निर्देश दियए गए कि उच्च न्यायालय, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा संवासिनियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। सचिव ने शिविर में उपस्थित महिला संवासिनियों को जानकारी देते हुए बताया कि यदि उनके मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं है तो वह एक प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जिले के सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अधीक्षिका के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर नि:शुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकती है। अन्य जानकारियां भी उन्हें शिविर में दी गई।
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