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हाथरस : डकैती के दोषी को सात साल 11 माह कैद की सुनाई सजा

Tue, 24 May 2022 11:40 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 24 May 2022 11:40 PM IST
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Hathras: He was sentenced to seven years and 11 months imprisonment for the robbery.
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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डकैती के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने सात वर्ष और 11 माह कैद की सजा सुनाई है। उसे अर्थदंड भी देना होगा। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर में हाथरस गेट क्षेत्रांतर्गत कान्हा विहार कॉलोनी निवासी नरेंद्र सिंह के घर में पांच मार्च 2014 को रात्रि में बदमाश घुस आए। बदमाशों ने वहां लूटपाट की। विरोध करने पर बदमाशों ने नरेंद्र सिंह व उनकी पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट की। बदमाश वहां से जेवर, नगदी, दो मोबाइल फोन व अन्य सामान लूटपाट कर ले गए। घटना की रिपोर्ट अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले में विवेचना की और भोला वाल्मीकि, पप्पू व मुकेश के विरुद्ध आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया।
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भोला वाल्मीकि ने अपना जुर्म स्वीकार करने और विचाराधीन बंदी होने के कारण उसकी पत्रावली पृथक कर इसका अलग से विचारण किया। मामले की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट संख्या तृतीय जेबा मजीद के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने आरोपी भोला को दोषी मानते हुए सात साल, 11 कैद के साथ-साथ अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केशवदेव माहौर ने पैरवी की। संवाद
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