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हाथरस : बिना अनुमति के सभा करने पर भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Mon, 14 Feb 2022 12:15 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Feb 2022 12:15 AM IST
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Hathras: Case filed against BJP candidate for holding meeting without permission
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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हाथरस विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अंजुला माहौर के खिलाफ आचार संहिता और कोविड की गाइड लाइंस का उल्लंघन करने और बिना अनुमति के शिल्पा गेस्ट हाउस में जनसभा आयोजित करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा उड़न दस्ता टीम के प्रभारी द्वारा दर्ज कराया गया है।
कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के शिल्पा गेस्ट हाउस में 11 फरवरी की दोपहर करीब दो बजे विधानसभा 78 की बीजेपी की प्रत्याशी अंजुला माहौर द्वारा महिलाओं की जनसभा आयोजित कराई गई। यह जनसभा बिना अनुमति के कराई गई, जिसमें करीब 100 से 150 समर्थक मौजूद थे। यहां टेंट और कुर्सी की भी उत्तम व्यवस्था थी। यहां कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के साथ चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों एवं जिलाधिकारी द्वारा लागू धारा 144 सीआरसी का उल्लंघन किया गया।
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इस मामले में कोतवाली हाथरस गेट में मंडी निरीक्षक कृषि उत्पादन मंडी समिति व प्रभारी उड़नदस्ता टीम जल सिंह की तहरीर पर भाजपा प्रत्याशी अंजुला माहौर सहित 100-150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली हाथरस गेट प्रभारी डीके शर्मा ने बताया कि उड़नदस्ता टीम प्रभारी की तहरीर पर भाजपा प्रत्याशी अंजुला माहौर व 100-150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। संवाद
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