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हाथरस : निजी शौचालय क्रियाशील न होने पर लाभार्थी पर लगेगा जुर्माना
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
शासन ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत निर्मित स्वच्छ शौचालयों के सत्यापन कराने के निर्देश जारी किए हैं। संज्ञान में लाया गया है कि कुछ लाभार्थियों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत निर्मित स्वच्छ शौचालयों को तोड़ लिया गया है। इस कारण वह खुले में शौच कर रहे हैं। अब डीएम अर्चना वर्मा के निर्देश पर डीपीआरओ ने संबंधित पंचायत सचिवों को शौचालयों का सत्यापन करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि शौचालय क्रियाशील न पाए जाने की स्थिति में लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जाएं।
डीपीआरओ ने कहा कि सभी सचिव ग्राम पंचायत अपनी-अपनी तैनाती ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत निर्मित स्वच्छ शौचालयों के शत-प्रतिशत सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लें।
सत्यापन में जीर्ण-शीर्ण अथवा तोड़े गए शौचालयों से संबंधित लाभार्थियों को एक सप्ताह का नोटिस जारी करते हुए उनके शौचालयों को क्रियाशील कराया जाए। नोटिस प्राप्ति के उपरांत चिन्हित लाभार्थियों द्वारा निर्धारित समय में शौचालय पूर्ण व क्रियाशील न कराए जाने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ 12 हजार की वसूली भू राजस्व की भांति किए जाने के संबंध में तहसील स्तर से आरसी जारी कराई जाएगी। संवाद
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शासन ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत निर्मित स्वच्छ शौचालयों के सत्यापन कराने के निर्देश जारी किए हैं। संज्ञान में लाया गया है कि कुछ लाभार्थियों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत निर्मित स्वच्छ शौचालयों को तोड़ लिया गया है। इस कारण वह खुले में शौच कर रहे हैं। अब डीएम अर्चना वर्मा के निर्देश पर डीपीआरओ ने संबंधित पंचायत सचिवों को शौचालयों का सत्यापन करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि शौचालय क्रियाशील न पाए जाने की स्थिति में लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जाएं।
डीपीआरओ ने कहा कि सभी सचिव ग्राम पंचायत अपनी-अपनी तैनाती ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत निर्मित स्वच्छ शौचालयों के शत-प्रतिशत सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लें।
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सत्यापन में जीर्ण-शीर्ण अथवा तोड़े गए शौचालयों से संबंधित लाभार्थियों को एक सप्ताह का नोटिस जारी करते हुए उनके शौचालयों को क्रियाशील कराया जाए। नोटिस प्राप्ति के उपरांत चिन्हित लाभार्थियों द्वारा निर्धारित समय में शौचालय पूर्ण व क्रियाशील न कराए जाने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ 12 हजार की वसूली भू राजस्व की भांति किए जाने के संबंध में तहसील स्तर से आरसी जारी कराई जाएगी। संवाद
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