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हाथरस: 'विवाद से विश्वास' से सभी करदाता होंगे लाभान्वित
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हाथरस: आयकर जागरूकता गोष्ठी में मंचासीन अधिकारी।
- फोटो : HATHRAS
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
स्थानीय अलीगढ़ रोड स्थित श्रीजी फॉर्म हाउस में आयकर कार्यालय हाथरस द्वारा आयकर जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि अलीगढ़ के प्रधान आयकर आयुक्त जयंत मिश्र थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने करदाताओं की संख्या बढ़ाने, करदाताओं द्वारा समय पर एवं सही आय की गणना कर अग्रिम कर की अदायगी पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति हेतु आयकर का आधार बढ़ाने हेतु नए करदाताओं को अधिक से अधिक जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा हाल ही में संसद में लाए गए विवाद से विश्वास बिल के बारे में विशेष जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल उक्त बिल लोकसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया है और जल्द ही अधिनियमित हो जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त बिल विभाग में लंबित अपील से संबंधित परिवादों का निपटारा करने की दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है।
इस योजना से वह सभी करदाता लाभान्वित होंगे, जिनकी आयकर संबंधी अपील किसी भी स्तर पर 31 जनवरी 2020 तक लंबित है। इस योजना के तहत करदाता को मात्र विवादित कर की राशि जमा करनी पड़ेगी। विभाग द्वारा उठाए गए एक अभूतपूर्व कदम के तहत इस योजना में करदाता को ब्याज एवं पेनल्टी की राशि जमा करने से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिन लोगों की अधिक कर राशि जमा है, उन्हें विभाग द्वारा त्वरित रिफंड भी जारी किया जाएगा।
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उन्होंने करदाताओं की समस्याओं को सुना एवं उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कार्यक्रम के दौरान आयकर अधिकारी अतुल चतुर्वेदी, जी पी शर्मा, अन्य विभागीय कर्मचारियों के अलावा जिला कर अधिवक्ता संघ के सचिव विनोद अग्रवाल एवं अन्य पदाधिकारी, मदन मोहन अपना वाले, अशोक बागला, कपिल अग्रवाल, बांके बिहारी अग्रवाल, अरुण गर्ग के साथ-साथ व्यापारी भी मौजूद थे। संचालन आयकर निरीक्षक रंजन सैनी ने किया।
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स्थानीय अलीगढ़ रोड स्थित श्रीजी फॉर्म हाउस में आयकर कार्यालय हाथरस द्वारा आयकर जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि अलीगढ़ के प्रधान आयकर आयुक्त जयंत मिश्र थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने करदाताओं की संख्या बढ़ाने, करदाताओं द्वारा समय पर एवं सही आय की गणना कर अग्रिम कर की अदायगी पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति हेतु आयकर का आधार बढ़ाने हेतु नए करदाताओं को अधिक से अधिक जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा हाल ही में संसद में लाए गए विवाद से विश्वास बिल के बारे में विशेष जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल उक्त बिल लोकसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया है और जल्द ही अधिनियमित हो जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त बिल विभाग में लंबित अपील से संबंधित परिवादों का निपटारा करने की दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है।
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इस योजना से वह सभी करदाता लाभान्वित होंगे, जिनकी आयकर संबंधी अपील किसी भी स्तर पर 31 जनवरी 2020 तक लंबित है। इस योजना के तहत करदाता को मात्र विवादित कर की राशि जमा करनी पड़ेगी। विभाग द्वारा उठाए गए एक अभूतपूर्व कदम के तहत इस योजना में करदाता को ब्याज एवं पेनल्टी की राशि जमा करने से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिन लोगों की अधिक कर राशि जमा है, उन्हें विभाग द्वारा त्वरित रिफंड भी जारी किया जाएगा।
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उन्होंने करदाताओं की समस्याओं को सुना एवं उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कार्यक्रम के दौरान आयकर अधिकारी अतुल चतुर्वेदी, जी पी शर्मा, अन्य विभागीय कर्मचारियों के अलावा जिला कर अधिवक्ता संघ के सचिव विनोद अग्रवाल एवं अन्य पदाधिकारी, मदन मोहन अपना वाले, अशोक बागला, कपिल अग्रवाल, बांके बिहारी अग्रवाल, अरुण गर्ग के साथ-साथ व्यापारी भी मौजूद थे। संचालन आयकर निरीक्षक रंजन सैनी ने किया।