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हाथरस: जनपद, तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर निवास न करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
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मुख्यालयों पर नहीं रहने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
डीएम ने 26 तक मांगे निवास संबंधी प्रमाण पत्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। जनपद, तहसील एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय पर निवास नहीं करने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि निवास स्थान का संपूर्ण पता अंकित करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र 26 दिसंबर तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
डीएम ने बताया कि संज्ञान में आ रहा है कि जनपद स्तरीय अधिकारी, तहसील एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारी अपने-अपने मुख्यालय पर निवास न कर जनपद अलीगढ़, आगरा से आते जाते हैं, जोकि नियम के विरुद्ध है। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी जिला मुख्यालय पर ही निवास करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार तहसील एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारी अपने-अपने मुख्यालय पर ही निवास करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में संज्ञान में आता है कि संबंधित अधिकारी अपने मुख्यालय पर निवास नहीं कर रहा है, तो उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक तथा विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि निवास स्थान का संपूर्ण पता अंकित करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र 26 दिसंबर तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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डीएम ने 26 तक मांगे निवास संबंधी प्रमाण पत्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। जनपद, तहसील एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय पर निवास नहीं करने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि निवास स्थान का संपूर्ण पता अंकित करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र 26 दिसंबर तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
डीएम ने बताया कि संज्ञान में आ रहा है कि जनपद स्तरीय अधिकारी, तहसील एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारी अपने-अपने मुख्यालय पर निवास न कर जनपद अलीगढ़, आगरा से आते जाते हैं, जोकि नियम के विरुद्ध है। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी जिला मुख्यालय पर ही निवास करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार तहसील एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारी अपने-अपने मुख्यालय पर ही निवास करना सुनिश्चित करें।
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उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में संज्ञान में आता है कि संबंधित अधिकारी अपने मुख्यालय पर निवास नहीं कर रहा है, तो उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक तथा विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि निवास स्थान का संपूर्ण पता अंकित करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र 26 दिसंबर तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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