फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Gangster Act convict sentenced to four years imprisonment

Hathras News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को चार साल कैद की सजा, अर्थदंड भी लगाया

Fri, 06 Oct 2023 08:12 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Fri, 06 Oct 2023 08:12 PM IST
सार

थाना सासनी में कालीचरण उर्फ जहरी उर्फ कलुआ के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 02 विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई।

विज्ञापन
Gangster Act convict sentenced to four years imprisonment
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

हाथरस के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एफटीसी द्वितीय विनीत चौधरी के न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सासनी में कालीचरण उर्फ जहरी उर्फ कलुआ के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 02 विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई।
विज्ञापन


न्यायालय ने अभियुक्त कालीचरन उर्फ जहरी उर्फ कलुआ को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी रामकुमार कौशिक ने की।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed