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Hathras News: जहरखुरानी कर ट्रैक्टर चोरी करने वाले को चार वर्ष का कारावास

Tue, 18 Feb 2025 01:05 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Tue, 18 Feb 2025 01:05 AM IST
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Four years imprisonment to the person who stole tractor after poisoning it
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय ने जहरखुरानी कर ट्रैक्टर चोरी करने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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गांव नगला वाद अठवरिया निवासी नवल सिंह ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि छह जुलाई 2018 को उनका ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर विद्यानगर पर खड़ा था, तभी एक अज्ञात व्यक्ति भाड़े के लिए ट्रैक्टर लेने आया और बोला सासनी से टेल वाली ईंट लानी है। सासनी पहुंचने के बाद वह व्यक्ति बोला अभी ट्रैक्टर खड़ा कर लो, ठेकेदार और लेबर आ रही है। आप तब तक नाश्ता कर लो।
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आरोपी ने चौराहे के पास हलवाई की दुकान पर कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उनके ड्राइवर और हेल्पर को अचेत कर दिया और ट्रैक्टर में डालकर ले गया। उन्होंने अपने चालक और हेल्पर को काफी तलाश किया। बाद में पता लगा कि हेल्पर बेहोशी की हालत में सासनी से विजयगढ़ रोड पर तीन किमी आगे मिला, जबकि चालक विजयगढ़ रोड पर नहर के पास खेत में मिला। उन्होंने इनको बागला अस्पताल में भर्ती करा दिया।
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इस मामले में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना सासनी में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोपी रण सिंह पुत्र अजब सिंह ठाकुर निवासी गोपी चांदपुरा थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी रण सिंह को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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