{"_id":"59f4bf874f1c1b8e698b811f","slug":"tt-on-fire-after-asking-for-ticket","type":"story","status":"publish","title_hn":"टिकट मांगने पर टीटी पर झोंक दिया फायर ","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
टिकट मांगने पर टीटी पर झोंक दिया फायर
अमर उजाला ब्यूरो हाथरस।
Updated Sat, 28 Oct 2017 11:18 PM IST
विज्ञापन
टीटी
- फोटो : Amar Ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मथुरा से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन में जब टीटी इंद्राज मीणा ने दो युवकों को बेटिकट पकड़ लिया तो वह दबंगई पर उतर आए। टीटी को हड़काने के अलावा अपने रसूख और पहुंच का हवाला देने लगे। इस पर भी टीटी नहीं माना और उसने आरोपी युवकों से जुर्माना वसूल कर लिया।
इससे बौखलाए युवकों में से एक ने मुरसान स्टेशन पर उतरते ही ट्रेन में एक साथ खड़े तीनों टीटी को पहले जान से मारने की धमकी दी और फिर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर झोंक दिया। अच्छा यह रहा कि गोली किसी टीटी को नहीं लगी और वह बाल-बाल बच गए। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने भाग रहे आरोपियों को दबोचकर मुरसान थाना पुलिस को सौंप दिया। दोनों आरोपियाें के विरुद्ध जीआरपी और आरपीएफ ने अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है।
दोनो आरोपी सोनई से ट्रेन में सवार हुए थे। आरोपी सोनई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ठेके पर कार्य करा रहे हैं। आरोपी युवकों को सोनई से हाथरस आना था लेकिन ट्रेन में बैठने के दौरान उन्होंने टिकट नहीं ली। चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर भी आरोपियों ने अपनी गलती नहीं मानी और टीटी को धमकाने लगे। इस पर टीटी ने ट्रेन में मौजूद दूसरे टीटी को बुला लिया। इसके बाद आरोपियों ने जुर्माना तो अदा कर दिया लेकिन मुरसान स्टेशन पर उतरकर फायरिंग कर दी। पकड़े जाने के बाद मुरसान थाना पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की ओर फिर जीआरपी को सौंप दिया।
विज्ञापन
तीनों टिकट परीक्षक इंद्राज मीणा, हेमंत कुमार और विवेक कुमार ने एक साथ वादी बनते हुए शिकायतें दर्ज कराई हैं। इंद्राज मीणा का कहना है कि फायर करने वाला आरोपी एटा कोतवाली क्षेत्र के मनोहर निवास का रहने वाला रिपुंज तिवारी पुत्र श्याम स्वरूप तिवारी है। उसके साथ फीरोजाबाद के बसई मोहम्मद थाना क्षेत्र के गांव तोतलपुरा का देवदत्त पुत्र प्रताप सिंह भी मौजूद था। हाथरस सिटी जीआरपी ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जहां धारा 307, 353, 506 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है वहीं आरपीएफ चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार ने भी रेलवे एक्ट की धारा 145 और 146 के तहत रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कार्य में बाधा डालने व ड्यूटी पर कर्मचारियों से अभद्रता करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
इससे बौखलाए युवकों में से एक ने मुरसान स्टेशन पर उतरते ही ट्रेन में एक साथ खड़े तीनों टीटी को पहले जान से मारने की धमकी दी और फिर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर झोंक दिया। अच्छा यह रहा कि गोली किसी टीटी को नहीं लगी और वह बाल-बाल बच गए। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने भाग रहे आरोपियों को दबोचकर मुरसान थाना पुलिस को सौंप दिया। दोनों आरोपियाें के विरुद्ध जीआरपी और आरपीएफ ने अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है।
विज्ञापन
दोनो आरोपी सोनई से ट्रेन में सवार हुए थे। आरोपी सोनई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ठेके पर कार्य करा रहे हैं। आरोपी युवकों को सोनई से हाथरस आना था लेकिन ट्रेन में बैठने के दौरान उन्होंने टिकट नहीं ली। चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर भी आरोपियों ने अपनी गलती नहीं मानी और टीटी को धमकाने लगे। इस पर टीटी ने ट्रेन में मौजूद दूसरे टीटी को बुला लिया। इसके बाद आरोपियों ने जुर्माना तो अदा कर दिया लेकिन मुरसान स्टेशन पर उतरकर फायरिंग कर दी। पकड़े जाने के बाद मुरसान थाना पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की ओर फिर जीआरपी को सौंप दिया।
विज्ञापन
तीनों टिकट परीक्षक इंद्राज मीणा, हेमंत कुमार और विवेक कुमार ने एक साथ वादी बनते हुए शिकायतें दर्ज कराई हैं। इंद्राज मीणा का कहना है कि फायर करने वाला आरोपी एटा कोतवाली क्षेत्र के मनोहर निवास का रहने वाला रिपुंज तिवारी पुत्र श्याम स्वरूप तिवारी है। उसके साथ फीरोजाबाद के बसई मोहम्मद थाना क्षेत्र के गांव तोतलपुरा का देवदत्त पुत्र प्रताप सिंह भी मौजूद था। हाथरस सिटी जीआरपी ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जहां धारा 307, 353, 506 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है वहीं आरपीएफ चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार ने भी रेलवे एक्ट की धारा 145 और 146 के तहत रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कार्य में बाधा डालने व ड्यूटी पर कर्मचारियों से अभद्रता करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।