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सपा विधायक के बेटे पर हमले के आरोपियों को राहत
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 31 May 2016 11:46 PM IST
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हाथरस। सादाबाद के सपा विधायक देवेंद्र अग्रवाल के बेटे रजत अग्रवाल पर जानलेवा हमले के आरोप में फरार चल रहे आरोपियों को अंतरिम राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने दोनाें पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद सोमवार को 30 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई तक आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे पहले पूर्व ऊर्जा मंत्री के भाई रामेश्वर उपाध्याय की गिरफ्तारी पर भी 17 मई को हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही बाकी आरोपियों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही थी। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। जिला पंचायत सदस्य रामेश्वर उपाध्याय ने इसे सत्य की जीत बताया है।
तीन साल पहले 27 मार्च 2013 को होली के दिन सपा विधायक देवेंद्र अग्रवाल के बेटे रजत अग्रवाल पर हमला हुआ था। झगड़े के बाद सपा विधायक देवेंद्र अग्रवाल के साले धर्मेंद्र अग्रवाल ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। 27 जून 2014 को जैथरा थाने के प्रभारी निरीक्षक ने इस मामले की दोबारा विवेचना शुरू की और हाल ही में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। एटा पुलिस ने पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई और जिला पंचायत सदस्य रामेश्वर उपाध्याय का नाम चार्जशीट में शामिल किया। कोर्ट से जारी सम्मन विरोधी पक्ष को नहीं मिले। हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने इस मामले में हाथरस जंक्शन निवासी नरेद्र उर्फ गोली पुत्र पन्नालाल व महमूदपुर जाटान, चंदपा के राजेश शर्मा पुत्र अश्वनी शर्मा, हरिओम पुत्र रमेश चंद्र निवासी बाघऊ, हाथरस जंक्शन, ध्रुव शर्मा पुत्र राजनलाल शर्मा निवासी नगला मल्लू, मुरसान और रामेश्वर उपाध्याय की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। 17 मई को रामेश्वर उपाध्याय को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद 30 मई को बाकी चार आरोपियों को भी राहत मिल गई है।
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तीन साल पहले 27 मार्च 2013 को होली के दिन सपा विधायक देवेंद्र अग्रवाल के बेटे रजत अग्रवाल पर हमला हुआ था। झगड़े के बाद सपा विधायक देवेंद्र अग्रवाल के साले धर्मेंद्र अग्रवाल ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। 27 जून 2014 को जैथरा थाने के प्रभारी निरीक्षक ने इस मामले की दोबारा विवेचना शुरू की और हाल ही में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। एटा पुलिस ने पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई और जिला पंचायत सदस्य रामेश्वर उपाध्याय का नाम चार्जशीट में शामिल किया। कोर्ट से जारी सम्मन विरोधी पक्ष को नहीं मिले। हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने इस मामले में हाथरस जंक्शन निवासी नरेद्र उर्फ गोली पुत्र पन्नालाल व महमूदपुर जाटान, चंदपा के राजेश शर्मा पुत्र अश्वनी शर्मा, हरिओम पुत्र रमेश चंद्र निवासी बाघऊ, हाथरस जंक्शन, ध्रुव शर्मा पुत्र राजनलाल शर्मा निवासी नगला मल्लू, मुरसान और रामेश्वर उपाध्याय की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। 17 मई को रामेश्वर उपाध्याय को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद 30 मई को बाकी चार आरोपियों को भी राहत मिल गई है।
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