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दहेज उत्पीड़न में पति को दो वर्ष की कैद

Thu, 26 Oct 2017 11:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो हाथरस। 
अमर उजाला ब्यूरो हाथरस।  Updated Thu, 26 Oct 2017 11:53 PM IST
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Husband gets imprisoned for two years in dowry harassment
Court
हाथरस। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय के न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को दो वर्ष के कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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सरोज निवासी गुलाब नगर निकट चंदन नगर आगरा ने कोतवाली सहपऊ पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर के अनुसार उसने पुत्री रितु का विवाह 20 जून 2014 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार संजय निवासी गुतहरा कोतवाली सहपऊ के साथ किया था। वह दहेज में कूलर, टीवी और 20 हजार रुपये की मांग करते हुए रितु को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।
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इन लोगों ने 16 अप्रैल 2015 को समय करीब 11.30 बजे ने गैस चूल्हा जलाकर रितु को जलाकर जान से मारने की नीयत से किचिन में बंद कर दिया। रितु के शोर मचाने पर गांव के लोगों ने उसे किचिन से जला हुआ निकाला। वादी की ओर से एडीजीसी एसएस चौहान ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। 
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